छत्तीसगढ़दुर्ग

मेडिकल स्टोर संचालक को 12 साल की सजा सुनाई गई…

एनडीपीएस एक्ट के तहत न्यायाधीश सुनीता टोप्पो की विशेष कोर्ट ने प्रतिबंधित सीरप बेचने वाले मेडिकल स्टोर संचालक अनिल सिंह को 12 वर्ष की सजा सुनाई है।

आरोपी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक प्रकाश शर्मा ने बताया कि 17 सिंतबर 2024 को नेवई पुलिस ने मुखबीर की सूचना पर रिसाली के आजाद मार्केट में न्यू कृतिका मेडिकल स्टोर पर छापा मारा था।

उस दौरान पता चला कि घर के कमरे के अंदर एक स्टील के ड्रम में आरोपी ने 25 नग प्रतिबंधित सीरप छिपा रखा था। जब्त सीरप कमर्शियल क्वांटिटी होने पर एफएसएल भेजा गया।

वहीं आरोपी अनिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। चार्जशीट पेश होने के बाद 15 जनवरी 2025 से गवाही शुरू हुई। 11 गवाहों के कथन के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई।

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